Saturday, April 25, 2026
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जेडीए की सख्‍त कार्रवाई : 9 अवैध डुप्‍लेक्‍स किए सील, हिल पैराडाइज मैरिज गार्डन को किया सील

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जयपुर Abhayindia.com  जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के प्रवर्तन दस्ते ने जोन-7 में बालाजी विहार प्रथम निवारू रोड पर जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के बने निर्माण़ाधीन 09 अवैध डुप्‍लेक्‍स की पुख्ता सीलिंग, जोन-02 में दिल्ली रोड आमेर कुण्डा चैक पोस्ट के पास व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बनें हिल पैराडाइज मैरिज गार्डन की पुख्ता सीलिंग, जोन-12 में निजी खातेदारी की करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध काॅलोनी का पूर्णतः ध्वस्तीकरण, ग्राम-हाथोज में कटारियां मैरीज गार्डन के पास निर्माणाधीन 04 अवैध दुकानों का प्रारम्भिक स्तर पर ध्वस्तीकरण, जोन-24 में निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध काॅलोनियों का पूर्णतः ध्वस्तीकरण एवं जोन-10 में पूर्व में ध्वस्त निजी खातेदारी की करीब 02 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध काॅलोनी का पुनः पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया।

राहुल कोटोकी, महानिरीक्षक पुलिस ने बताया कि जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित बालाजी विहार प्रथम निवारू रोड के पास गैर अनुमोदित योजना मे जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के निर्माण़ाधीन 9 अवैध डूपलेक्सों का निर्माण किये जाने पर पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर दिनांक 21.02.2026 को इस अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटो की दीवार चुनवाकर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

जोन-2 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित दिल्ली रोड आमेर कुण्डा चैक पोस्ट के पास जेडीए की बिना अनुमति व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हिल पैराडाएइज मैरिज गार्डन का अवैध निर्माण कर संचालन किये जाने पर पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर उक्त अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेट पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कालवाड रोड ग्राम पिण्डोलाई जिला जयपुर में करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए भूमि को समतल कर बनाई गई मिटटी-ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध काॅलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टाॅफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही ध्वस्त कर नवीन अवैध काॅलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम हाथोज कटारिया मैरिज गार्डन के पास जिला जयपुर में निर्माण़ाधीन 04 अवैध दुकानो के लिए बाउण्ड्रीवाल, पिल्लर का अवैध निर्माण किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टाॅफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही ध्वस्त किया गया।

जोन-24 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम दामोदरपुरा जिला जयपुर में करीब 08 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए भूमि को समतल कर बनाई गई मिटटी-ग्रेवल सडकें, बाउण्ड्रीवाल, बिजली के पोल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध काॅलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर श्रीमान् महानिरीक्षक श्री राहुल कोटोकी के निर्देशन में जोन-24 के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम दामेदरपुरा जिला जयपुर में ही करीब 7 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए भूमि को समतल कर बनाई गई मिटटी-ग्रेवल सडकें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध काॅलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर जोन-24 के राजस्व व तकनीकी स्टाॅफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध काॅलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

जोन-10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित दिल्ली रोड के पास ग्राम नटाटा जिला जयपुर में निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के बसाई जा रही अवैध काॅलोनी को पूर्व मे दिनाकः 04.12.2025 को ध्वस्त किया गया था। उक्त कृषि भूमि मे करीब 2 बीघा पर पुनः बनाई गई मिटटी-ग्रेवल सडके बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध काॅलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टाॅफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही पुनः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध काॅलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

उक्त कार्यवाहियां उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, चतुर्थ प्रवर्तन अधिकारी जोन-13,23,2,12,24,10 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाॅफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

आमजन प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर 24ग्7; हेल्पलाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

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