बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डॉ. एन.के. गुप्ता ने भारत निर्वाचन आयोग की आदेशों की अक्षरक्ष: पालना के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे ऐसे चिन्हित विज्ञापन स्थालों पर कोई विशिष्ठ राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी एकाधिकार नहीं कर सकें एवं सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के अभ्यार्थी एवं उम्मीदवार यह ध्यान रखे कि विज्ञापन पट्ट, यूनी पोल्स आदि जिस प्रयोजनार्थ बनाये गये है, उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाए। इनके स्वरूप या सौन्दर्य के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
डॉ. गुप्ता ने बताया कि विज्ञापन सामग्री के लिए प्रदर्शित करने का सभी को समान अवसर मिले इसके लिए चयनित विज्ञापन स्थलों की सूची में प्रत्येक के लिए अनुमोदित दरें निर्धारित की गई। दरों की सूची नगरपालिका तथा पंचायत समिति द्वारा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन कार्यालय को तथा उपखंड मुख्यालय पर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि विज्ञापनों स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा आवेदन पत्र संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए जाएंगे और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखंड क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया सभी क्षेत्रों में विज्ञापन स्थल आवंटित करने के लिए राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों के साथ उपखंड मुख्यालय पर बैठक उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा की जाए तथा विज्ञापन स्थलों की अनुमति देने की कार्रवाई उपखंड मजिस्ट्रेट एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी द्वारा की जाएगी। अनुमति प्रदान करने वाली समिति में नगर पालिका का आयुक्त अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। इसी तरह जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी सभी प्रकरणों पर विचार विमर्श करने के बाद स्थानों का आवंटन करेगी। जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीन वरिष्ठ अधिकारियों का मनोनयन इस कमेटी में किया जाएगा।
…तो निकाली जाएगी लॉटरी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी एक स्थान के लिए एक से अधिक राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने पर उक्त स्थान पर होर्डिंग लगाने की अनुमति के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। डा. गुप्ता ने सभी सहायक रिटर्निग अधिकारियों एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला मुख्यालय सहित जिले सभी उपखण्ड क्षेत्र और पंचायत समिति क्षेत्रों में बैंनर एवं हार्डिग लगाने के लिये स्थानों का चयन करने के बाद आवेदन प्राप्त करने की एक दिनांक निर्धारित कर दी जायेगी। निर्धारित दिनांक तक किसी चिन्हित स्थान के लिये आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है और बाद में कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि शेष रहे स्थानों पर हार्डिग अथवा बैनर लगाना चाहता है तो ऐसे शेष रहे स्थानों पर पहले आओ पहले पाओ के तहत स्थानों का आवंटन किया जायेगा। मगर यह व्यवस्था निर्धारित दिनांक तक आवेदन प्राप्त नहीं होने की परिस्थिति में ही लागू होगी।
निर्धारित स्थानों की सूची रहे उपलब्ध
डॉ. गुप्ता ने सभी सहायक रिटर्निग अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे स्थान जहां बैनर, होर्डिग लगाए जाते हैं, उन सभी स्थानों की सूची अपने कार्यालय में रखे ताकि आवेदन करने वाले राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी को संपूर्ण सूचना मिल जाए। साथ ही सभी स्थानों की अलग-अलग किराया दर भी साथ में रहे।
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