बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में अतिक्रमण को लेकर नगर विकास न्यास (यूआईटी) प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने आज जयनारायण व्यास कॉलोनी थानान्तर्गत सांगलपुरा बस स्टैंड क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर हुए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटा दिए। पुलिस की मौजूदगी में की गई कार्रवाई के दौरान कई खोखे भी जेसीबी के पीले पंजे से ट्रेक्टर में डाल कर ले गए।
न्यास के तहसीलदार अशोक अग्रवाल ने बताया कि सांगलपुरा बस स्टैंड के पास अतिक्रमण का दायरा बहुत बढ गया था। क्षेत्र में अतिक्रमण की आड में अनैतिक कार्य चलने की भी शिकायतें मिल रही थी। इसी क्रम में न्यास ने यहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।
आपको बता दें कि कोरोना संकटकाल के चलते यूआईटी प्रशासन पिछले कई महीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसके चलते शहर की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों और मुख्य मार्गों में अतिक्रमण अमरबेल की तरह फैल रहा है।
बीकानेर में आज 10 नए कोरोना मरीज इन इलाकों से आए सामने…
बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला आज भी जारी है। आज पहली रिपोर्ट में 10 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही बीकानेर में कोरोना के अब तक 2361 मरीज सामने आ चुके हैं।
सीएमएचओ डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि आज 10 नए कोरोना मरीज पुरानी गिन्नाणी, कोठारी अस्पताल के पास, खेजडी वाले व्यासों की गली, छबीली घाटी, मीट मार्केट, व्यापारियान मोहल्ला, जोशीवाडा क्षेत्र से सामने आए हैं।
अब रोजाना खुलेंगे बाजार, सशर्त दी छूट….
बीकानेर Abhayindia.com पुलिस थाना सिटी कोतवाली, कोटगेट एवं नया शहर थाना क्षेत्रों में स्थित समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें आदि अब प्रतिदिन खोले जा सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने बुधवार को एक आदेश जारी कर प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक समस्त बाजार संचालित करने की सशर्त छूट प्रदान की है।
आदेशानुसार प्रातः 9 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी तथा समस्त आवागमन इसी दौरान अनुमत रहेगा । सायं 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक कर्फ्यू की पूर्ण पालना की जाएगी।
सब्जी मंडी और ठेले 50% के नियम से ही खुलेंगे : इस संबंध में जारी किए आदेश के अनुसार कोटगेट सब्जी मंडी, फड बाजार सब्जी मंडी, डागा बिल्डिंग सब्जी मंडी और इन क्षेत्रों में लगने वाले अन्य मंडियों में ठले और अस्थाई दुकानें पूर्व में दिए गए ए बी प्लान के अनुसार अथवा संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट और थाना अधिकारी द्वारा तय किए गए 50% नियम के अनुसार ही खुलेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दूध की दुकानों के लिए प्रातः 6 से 9 बजे तक तथा सायं 6 से 9 बजे तक का समय पहले की भांति यथावत रहेगा।
करनी होगी कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना : मेहता ने बताया कि सभी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को सामान नहीं बेचेंगे जिसने मास्क नहीं पहना हो। साथ ही छोटी दुकान के लिए अधिकतम दो व्यक्ति तथा बड़ी दुकान में अधिकतम 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानदार मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी अनु पालना करेंगे और दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 6 फुट की दूरी पर सफेद गोले बनाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की पालना नहीं करते पाए जाने पर संबंधित दुकान या ठेले को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा।मेहता ने बताया कि यह आदेश बुधवार (5 अगस्त) की रात 12 बजे से प्रभाव में आएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट और थाना अधिकारी संयुक्त रूप से निर्णय ले सकेंगे।