बीकानेर abhayindia.com। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार बीकानेर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को आय व सम्पति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदकों को बिना किसी परेशानी के शीध्र आय व सम्पति प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए आवेदन के साथ अनेक दस्तावेज लगाने जरूरी होंगे।
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर डिजीटल फोटो चिपका कर उसको उतरदायी व्यक्ति से सत्यापित करवाना होगा। आवेदक के पते की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, एवं आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी। इसके अलावा स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य के लिए भूमि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या नगर निगम, नगर विकास न्यास, ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा जिसमें जाति अंकित हो उसकी प्रति लगानी होगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि स्वयं का परिवार की वार्षिक आय संबंधी, उनके नाम से कृषि या आवासीय प्लॉट, भूमि बाबत सत्यापित शपथ पत्र जिसमें प्रार्थी या उसके माता-पिता, परिवार के नाम कहीं पर भी स्थित भूमि/प्लाट या पूर्ण विवरण तथा किसी किस्म की भूमि न भी हो तो भी सत्यापित शुदा शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
राजकीय कार्यालय, निजी उपक्रम में कार्मिकों को कार्यालय द्वारा जारी किया गया वेतन संबंधित फार्म संख्या 16 की प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन पत्र पूर्ण व स्पष्ट रूप से भरा हुआ होना चाहिए एवं समस्त कालमों की पूर्ति करनी होगी। आवेदन पत्र में कृषि/आवासीय प्लाट संबंधी सुस्पष्ट रिपोर्ट लगानी होगी। कृषि भूमि संबंधी रिपोर्ट संबंधित पटवारी द्वारा एवं भूखंड रिपोर्ट शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में भूखंड के संबंध में ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी से रिपोर्ट करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
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