Thursday, April 25, 2024
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राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट नियम विरुद्ध शराब बिक्री की कोई शिकायत नहीं, मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब

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जयपुर Abhayindia.com चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से निश्चित दूरी पर शराब की बिक्री नहीं किये जाने के नियम के उल्लंघन की वर्तमान में कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में कोई भी शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त कहीं पर भी मदिरा का अवैध विक्रय, संग्रहण, निर्माण या परिवहन आदि पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक रामलाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्यसंयम नीति जारी की जाती है। वर्तमान में आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 प्रभावी है। जिला जयपुर में वर्ष 2018-19 से 2022 के मध्‍य शराब की दुकानों में वृद्धि नहीं की गयी है। उन्होंने इस सम्बंध में विधानसभा क्ष्‍ोत्र वार विवरण सदन के पटल पर रखा।

मीणा ने कहा कि निर्धारित समय के बाद स्वीकृतशुदा दुकानों से मदिरा की बिक्री को रोकने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से रेड़ गश्त करायी जा कर सतत निगरानी रखी जाती है। वर्ष 2022-23 में माह जनवरी 2023 तक निर्धारित समय रात्रि 8.00 बजे पश्चात मदिरा विक्रय पाये जाने पर जिला जयपुर में मदिरा अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध कुल 26 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से मदिरा की अवैध बिक्री नहीं की जा रही है।

उन्होंने कहा कि अवैध मदिरा के संग्रहण, निर्माण, विक्रय, भण्डारण के वर्ष 2022-23 के दौरान माह जनवरी 2023 तक आबकारी जिला जयपुर के आबकारी वृत्तों/थानों में कुल 1245 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

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