Friday, April 19, 2024
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मोबाइल टावर स्थापित करने को लेकर आपत्तियां मांगने का प्रावधान यथावत, विधानसभा में मंत्री का जवाब

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जयपुर Abhayindia.com नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि विभाग द्वारा जारी आदेश 6 फरवरी 2017 के अनुसार निजी भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित किये जाने से पूर्व आमजन से आपत्तियां मांगने के प्रावधान यथावत है। उन्होंने कहा कि आपत्तियां प्राप्त करने के बाद ही मोबाइल टावर लगाने का निर्णय लिया जाता है।

धारीवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले नगरीय विकास मंत्री ने विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए अनुमति देने के लिए अधिकृत अधिकारियों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने विभाग द्वारा जारी आदेश 6 फरवरी 2017 के संबंधित प्रावधान की प्रति भी सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि निजी भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किये जाने से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने एवं आपत्तियां मांगने के प्रावधान को समाप्त नहीं किया गया है तथापि भारत सरकार की अधिसूचना 17 अगस्त 2022 के द्वारा निजी भूमि पर टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किये जाने के संबंध में अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रावधान को समाप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि उसी के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा 13 जनवरी 2023 को आदेश जारी कर प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसकी प्रति सदन के पटल पर रखी।

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