बीकानेर Abhayindia.com सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भौतिक सत्यापन से वंचित समस्त पेंशनर्स को 31 दिसम्बर से पूर्व अनिवार्य रूप से सत्यापन करवाना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ अरविंद आचार्य ने बताया कि जिले में कुल 2 लाख 60 हजार 799 पेंशनर्स है, जिनमें से अब तक 57 हजार 218 पात्र पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन करवाया गया है। सुरक्षा पेंशन नियमो के अनुसार समस्त पात्र पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष वम्बर एवं दिसम्बर मे वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन के आधार पर ही पात्र पेंशनर्स को पेंशन का लाभ सतत रूप से मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि पेंशनधारक ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर फिंगर प्रिंट इम्प्रेसन के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी करवाया जा सकता है। एन्ड्राइड मोबाइल एप (Rajasthan pension and Aadhar FaceRD) के माध्यम से भी लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है।
आचार्य ने बताया कि किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पोर्टल पर लाॅगइन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। यदि इस अवधि में (प्रतिवर्ष माह नवम्बर दिसम्बर में) किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना जैसे राशन, चिकित्सा बीमा लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से लिया गया है तो ऐसे पेंशनर को अलग से से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि अत्यधिक वृद्वावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने के लिए घर से बाहर जाने मे असमर्थ पेशनर्स के भौतिक सत्यापन के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों को मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।