Monday, June 22, 2026
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राजस्‍थान : लॉकडाउन-4 में खुला कुछ और रियायतों का पिटारा

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जयपुर Abhayindia.com प्रदेश की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन-4 में मंगलवार को कुछ और रियायतों का पिटारा खोल दिया है। ये रियायतें हालांकि सशर्त होगी।

राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार विवाह समारोह के लिए अब उपखंड अधिकारी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि आयोजन के संबंध में स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी होगी। विवाह समारोह में 50 से ज्‍यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। यदि 50 से ज्‍यादा लोग शामिल होते हैं तो उपखंड अधिकारी को जुर्माना करने का अधिकार होगा। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में विवाह समारोह आयोजित नहीं हो सकेंगे। आदेशों के अनुसार, रेड जोन एरिया में सुबह 7 बजे से शाम 6:45 तक कोई भी व्यक्ति बाहर रह सकेगा, लेकिन ठीक 7 बजे उसे घर के अंदर जाना होगा।

आपको बता दे कि इससे पहले सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर रेड जोन में कैब व ऑटो रिक्शा के संचालन को अनुमति दी थी। कैब में दो और ऑटो रिक्शा में एक व्यक्ति के बैठने की ही अनुमति दी गई, लेकिन इनका संचालन केवल एयरपोर्ट, बस स्टैड व अस्पताल तक ही हो सकेगा। इसके साथ ही रेड जोन में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को छोड़कर शेष क्षेत्र में फुटपाथी दुकानदारों को भी छूट दी गई है।

इधर, घरेलू उड़ानें शुरू होने के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं।

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