Saturday, March 15, 2025
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राजस्‍थान : कैबिनेट बैठक में किए कई अहम फैसले, EWS वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट को मिली मंजूरी

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जयपुर Abhayindia.com प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज उनके सीएम निवास पर राज्य मंत्रिमंडल (Cabinet Decision) की हुई बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिमंडल ने (ईडब्ल्यूएस) को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की भांति आयु में शिथिलता का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही बढ़ाई गई आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे।

आपको बता दें कि इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी।

गहलोत कैबिनेट के ये हैं अहम फैसले…

-ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी।

-विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी।

-सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

-गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों के एक-एक आश्रित को सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान।

– प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं उसकी तैयारियों पर चर्चा।

-स्व. मानसिंह गुर्जर एवं स्व. कैलाश गुर्जर के एक-एक आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा) नियम, 1963 के प्रावधानों में शिथिलता दी।

-कनिष्ठ सहायक के पद पर एवं स्व. बद्री गुर्जर के आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 में शिथिलता प्रदान करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी।

-सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान एवं सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने तथा इन पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान हॉर्टीकल्चर अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन को मंजूरी दी है।

-राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पुनरीक्षित वेतन) नियम- 2009 में संशोधन का अनुमोदन।

-जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटो वॉल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मैसर्स एनटीपीसी लि. को करीब 577 बीघा (93.48 हैक्टेयर) भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी।

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