






जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा में चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़ी करीब 450 याचिकाओं पर 12 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने अब राज्य सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले हर हाल में कराए जाएं। अदालत ने साफ किया कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं और परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई अन्य याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार ने संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर अवैध तरीके से पंचायत और निकाय चुनाव स्थगित किए, जबकि हजारों पंचायतों और नगरपालिकाओं का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे लगभग तीन महीने बाद अब सुनाया गया है।याचिकाकर्ताओं के वकील प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि सरकार ने 16 जनवरी 2025 की अधिसूचना से पंचायत चुनाव रोक दिए, जो संविधान के अनुच्छेद 243E, 243K और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 का स्पष्ट उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने पर चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किए जा सकते। जिन सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वे अब साधारण नागरिक हैं, इसलिए उन्हें प्रशासक के रूप में बिठाना पूरी तरह गैरकानूनी है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका पर उनके अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने दलील दी कि 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म हो चुका है, इसके बावजूद सरकार ने चुनाव न कराकर अवैध रूप से प्रशासक नियुक्त कर दिए।
उन्होंने कहा कि यह कदम नगरपालिका अधिनियम 2009 और संवैधानिक नियमों का खुला उल्लंघन है। सिंघवी ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदा जैसी गंभीर परिस्थितियों को छोड़कर स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते, लेकिन राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में विफल रही है।


