जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार ने जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये बिना पेंशन वितरित किए जाने की अवधि 30 नवम्बर से बढ़ा कर 31 मार्च, 2023 अथवा मोबाइल एप तैयार होने तक, जो भी पहले हो, तब तक बढ़ा दी है।
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय के निदेशक संजय सोलंकी ने बताया कि अब राज्य के पेंशनर्स अथवा पारिवारिक पेंशनर्स 31 मार्च, 2023 या मोबाइल एप तैयार होने तक, जो भी पहले हो, बिना जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।