Friday, December 20, 2024
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मतदान के दिन रहेगा सवैतनिक अवकाश , नहीं तो होगी ये कार्रवाई…

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बीकानेर abhayindia.com लोकसभा चुनाव के लिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र में मतदान 6 मई को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि 6 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के तहत मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मंजूरी की व्यवस्था गई है।किसी कारोबारव्यवसायऔद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति इस निर्वाचन में मतदान का हकदार है। इसके तहत मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। साथ ही अवकाश मंजूर किए जाने के कारण ऐसे किसी व्यक्ति की मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी। इन प्रावधानों के उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकारराज्य में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानोंदुकानऔद्योगिक उपक्रम  या कारोबारया व्यवसाय के नियोजकों को प्रत्येक कामगार को जिसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैके कार्मिकों को यह अवकाश देय होगा। साथ ही कार्मिक जो राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है परन्तु उन निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही के लिए सम्बंधित रिटर्निग अधिकारी को अवगत करवाया जा सकता है। 

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