








जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में नगरीय निकाय क्षेत्र में बने मकान–दुकान या अन्य सम्पत्तियां जो यूडी टैक्स के दायरे में आ रही है, उनको ब्याज–पेनल्टी में छूट का फायदा 30 जून तक मिलेगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने आज एक आदेश जारी किया है। आदेश में इस छूट की अवधि को अगले तीन महीने और बढ़ाने का फैसला किया है।
आदेश के अनुसार, जिस भी सम्पत्ति का यूडीटैक्स बकाया है और वे एकमुश्त जमा करवाते है तो उन्हें ब्याज–पेनल्टी में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह अगर किसी सम्पत्ति का टैक्स 2011-12 से पहले का बकाया है तो उसे इस वित्त वर्ष से पहले के बकाया मूल राशि पर 50 फीसदी की भी छूट मिलेगी। वहीं जिन सम्पत्तियों का पुराना हाउस टैक्स बकाया चल रहा है उन्हें भी हाउस टैक्स जमा करवाने पर ब्याज–पेनल्टी में 100 फीसदी, जबकि मूल राशि में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
आपको बता दें कि सरकार ने “प्रशासन शहरों के संग अभियान” को देखते हुए ये छूट 31 मार्च तक दी थी। वर्तमान में अब भी हजारों ऐसे बकायादार हैं जिन्होंने अपनी अचल सम्पत्तियों का बकाया यूडीटैक्स और हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है।
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