नई दिल्ली abhayindia.com अगर आप भी सोने के गहने खरीदने का प्लान कर रहे है तो ये खबर आपको जरुर पढनी चाहिए। केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत में अब सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए BIS हॉल मार्किंग अनिवार्य किया जा रहा है।
पासवान के अनुसार केंद्र सरकार 15 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना भी जारी करेगी। उसके ठीक एक साल बाद यानी 15 जनवरी 2021 से सोने के गहने पर BIS हाल मार्किंग अनिवार्य होगा। अगर BIS हाल मार्किंग अनिवार्य होने के बाद कोई ज्वेलर नियमों की अनदेखी करता है तो एक लाख रुपये का जर्माना और एक साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा सोने की कीमत का पांच गुना तक जुर्माना चुकाने का प्रावधान भी किया गया है।
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Hallmarking to be made mandatory for gold jewellery from Jan 15, 2021, says Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan
— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2019
ज्वेलर्स को मिलेगा 1 साल का मौका- उन्होंने कहा कि ज्वेलर्स को इसके लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा। सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ग्राहकों को शुद्ध सोना मिल सके। सरकार द्वारा इस नियम के लागू किए जाने के बाद देश में कहीं भी बिना BIS हॉल मार्किंग के सोने की ज्वेलरी नहीं बेची जा सकेगी।
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क्या होती है BIS हॉल मार्किंग – हॉलमार्किंग से ज्वेलरी में कितना सोना लगा है और अन्य मेटल कितने हैं इसके अनुपात का सटीक निर्धारण एवं आधिकारिक रिकार्ड होता है। नए नियमों के तहत अब सोने की जूलरी की हॉल मार्किंग होना अनिवार्य होगा। इसके लिए ज्वैलर्स को लाइसेंस लेना होगा।
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सरकार के अनुसार ज्वेलर्स को 1 साल में पुराने स्टॉक को खत्म करना होगा. बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो 234 जिलों में 877 केंद्र को खोला गया है। मौजूदा समय में केवल 26,019 ज्वेलर्स के पास ही हॉलमार्का प्रमाणित होता हैं. देशभर में छोटे बड़े 6 लाख ज्वेलर्स हैं।