सुरेश बोड़ा/जोधपुर/बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। जोधपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के समायोजित शिक्षाकर्मियों को एक बार और राहत देते हुए पेंशन के मामले में पीएफ की राशि जमा कराने की अवधि दो माह और बढ़ा दी है। पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार शिक्षाकर्मियों को 30 जून 2018 तक उक्त राशि मय छह प्रतिशत ब्याज के राज्य सरकार को जमा करानी है। इसकी अनुपालना में बड़ी संख्या में शिक्षाकर्मियों ने पीएफ राशि के चैक जमा भी करा दिए है।
सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता सरदार सिंह बुगालिया ने ‘अभय इंडिया’ को बातचीत में बताया कि समायेाजित शिक्षाकर्मी अब 30 अगस्त 2018 तक अपनी पीएफ की राशि के चैक राज्य सरकार को जमा करवा सकते हैं। पूर्व में यह तिथि 30 जून 2018 थी। प्रदेशाध्यक्ष बुगालिया ने बताया कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए, इसके चलते शिक्षाकर्मियों ने अपने चैक संबंधित नियुक्ति अधिकारी को जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसमें कई शिक्षाकर्मी वंचित भी रह रहे थे।
ऐसे में गत 25 जून को याचिकाकर्ता सरदार ङ्क्षसह बुगालिया सहित मनोहर सिंह पातावत, गोपाल छंगाणी व जोधपुर इकाई के साथियों ने जोधपुर हाईकोर्ट से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर हाईकोर्ट की ओर स्पेशल बैंच का गठन किया गया। स्पेशल बैंच ने पीएफ की राशि जमा कराने की तिथि दो माह और बढ़ाने के आदेश दे दिए। इससे अब वंचित शिक्षाकर्मी अपनी पीएफ राशि के चैक जमा करा सकेंगे।
याचिकाकर्ता एवं सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया, प्रदेश महामंत्री गोपाल छंगाणी, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर सिंह पातावत ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्रसन्नता जताते हुए शिक्षाकर्मियों का आह्वान किया है कि पेंशन के मामले में हम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
जद्दोजहद के बाद आखिर निदेशालय ने जमा किए शिक्षाकर्मियों के चैक