






जयपुर Abhayindia.com राज्य में रीको के 108 औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल द्वारा जल प्रदाय योजना यथावत रखे जाने के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रीको के पक्ष में निर्णय दिया गया है। रीको द्वारा वर्तमान में राज्य के 108 औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल द्वारा जल प्रदाय योजना का संचालन कर औद्योगिक इकाइयों को जल आपूर्ति की जा रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की भोपाल बेंच के आदेश दिनांक 24.09.2025 एवं 21.01.2026 के क्रम में 17 जिलों में स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल आपूर्ति पर रोक लगाई गई थी। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्या हो रही थी।
रीको द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट दायर की गई। इसके क्रम में न्यायालय ने दिनांक 18.03.2026 को दिए गए आदेश में आगामी सुनवाई तक रीको से भूजल दोहन चार्जेज की वसूली के लिए भूजल आपूर्ति पर एनजीटी द्वारा लगाई गई रोक पर स्थगन आदेश पारित किया है।
एनजीटी के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के परिणामस्वरूप उपरोक्त सभी 108 औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पूर्ववत् रूप से सुचारू रहेगी। एनजीटी के समक्ष भी रीको की ओर से गत सुनवाई दिनांक 19.03.2026 को पक्ष सृदृढ़ रूप से रखा गया तथा उच्च न्यायालय के आदेश से अवगत करवाया गया है। इस संबंध में आवश्यक पक्षकार भूजल विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भी प्रकरण में स्वयं को पक्षकार बनाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जोकि अभिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।


