Tuesday, May 26, 2026
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पूर्व विधायक के अपमानजनक शब्द प्रयोग के प्रकरण में न्यायालय ने लिया संज्ञान, जारी किए आदेश

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जयपुर Abhayindia.com राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालना में समस्त राजनैतिक दलों को जन प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये भाषणों में दिव्यांगजनों, विशेष योग्यजनों के सम्मान, प्रतिष्ठा का प्रतिरक्षण सुनिश्चितकरने एवं किसी भी प्रकार का कोई अपमानजनक कृत्य अथवा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करने के लिए आदेश जारी किए है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सहायक सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए भाषणों की संवीक्षा निरन्तर रूप से करते रहने एवं इसके विपरीत आचरण की परिस्थिति में दोषीजन प्रतिनिधियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने के आदेश भी दिए है।

आपको बता दें कि भूतपूर्व विधायक भैराराम सिओल द्वारा अपने भाषण 19 अप्रैल 2023 में विशेष योग्यजनों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने के प्रकरण में न्यायालय, राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा सुओ मोटो संज्ञान लेकर विशेष योग्यजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दिशानिर्देश दिए गए है। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना में ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए है।

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