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बीकानेर : सोमवार को 4 पुलिस थाना के कुछ एरिया में निषेधाज्ञा लगाई गई

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बीकानेर abhayindia.com कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ए.एच. गौरी ने सोमवार को एक आदेश जारी कर शहर के 4 थानों के कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गौरी ने बताया कि थाना बीछवाल के अन्तर्गत रोड नं 03, करणी रीको ऐरिया, पूगल रोड बीकानेर के क्षेत्र में- रीको रोड नं 02 से रिको रोड नं 03 के सड़क आम में ओपीसी वूलन मिल से लक्ष्मी वूलन मिल तक के क्षेत्र में में निषेधाज्ञा लागू की हैं।

थाना नयाशहर के अन्तर्गत भीम नगर के क्षेत्र में- रामदेवजी मन्दिर की रोड पर मकान तेजाराम मेघवाल से मकान मोहनराम मेघवाल तक के क्षेत्र में, सेक्टर-11, मुक्ता प्रसाद काॅलोनी के क्षेत्र में- मकान संख्या 11/172 लीलाधर कुम्हार से मकान संख्या 11/169 समरजीत सिंह तक के क्षेत्र में, ब्लाॅक एफ, मुरलीधर व्यास नगर के क्षेत्र में- मुख्य सड़क के पास पूर्व दिशा में मकान गिरिराज व्यास से पश्चिम दिशा में मकान श्री चन्द तक के क्षेत्र में, चूंगी चैकी के क्षेत्र  में- तैयब मस्जिद के पास उत्तर दिशा में मकान असलम से दक्षिण दिशा में मकान मुर्तजा तक के क्षेत्र में, जाट धर्मशाला के पास, बंगला नगर के क्षेत्र में- गली नं 01 में पूर्व दिशा में बाड़ा जाकिर हुसैन से पश्चिम दिशा में मकान जाकिर व मौहम्मद निसार तक के क्षेत्र में, गली नं 07, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र में- मकान रामशिन से मकान महेन्द्र सुथार तक के क्षेत्र में, गली नं 02-ए, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र में- मकान बबलू से मकान विष्णु तक के क्षेत्र में, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र में- चाटा फेक्ट्री के पास मकान सुरजाराम से मकान जान मोहम्मद तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत उदासर के क्षेत्र में- कालकी माता के मन्दिर के पास मकान दुर्गासिंह से मकान मोहनराम तक- मकान सम्पत लाल सुथार से मकान कैलाश तक के क्षेत्र में, जयनारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में- मकान संख्या5-c-150 मदन लाल शर्मा से मकान संख्या 5-c-142 तक के क्षेत्र में, पवनपुरी के क्षेत्र में- मकान संख्या 1-क-15 डाॅ. जांगिड के मकान से 1-क-13 सिरू भवन तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की हैं।

थाना गंगाशहर के अन्तर्गत करनाणी मोहल्ला, गंगाशहर के क्षेत्र में- नवकार फूड्स वाली गली में मकान पांचीलाल नाई से मकान हरीश ललवानी तक- मकान मोहनलाल ललवानी से नाहटा जी के बाड़ा तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

गौरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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