Monday, November 25, 2024
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बीकानेर संसदीय सीट : नामांकन दाखिले को लेकर यह रही स्थिति, कलक्टर ने कहा….

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज) लोकसभा चुनावों में इस बार हॉट बनी बीकानेर ससंदीय सीट के लिये नामांकन दाखिले के दूसरे दिन भी किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। बताया जाता है कि भाजपाकांग्रेस समेत बीकानेर ससंदीय सीट से मैदान में उतरने के लिए तमाम प्रत्याशी आगाामी दो दिनों में मुहुर्त देखकर नामांकन दाखिल करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि गुरूवार को भी किसी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। आचार संहिता अनुपालन के लिये सख्ताई बरतने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के तहत अभ्यर्थी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।  

गौतम ने कहा कि यदि कोई भी दल या प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो सम्बंधित के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई दल या प्रत्याशी किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचारप्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। शहरी क्षेत्रों मे निजी सम्पत्ति पर विज्ञापन नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी सम्पत्ति मालिकों की स्वीकृति अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्चे आदि की कड़ी मानिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया गया है।

निजी वाहन पर प्रचार से हो असुविधा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पंसद के किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का झंडा, स्टीकर लगाता है, तथा यदि इससे राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा या आपत्ति नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थी की अनुमति के बिना अपने वाहन पर झंडे या स्टीकर इस प्रकार लगाता है कि जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एव आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से प्रयोग में लिए गए उसके व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जाएगा तथा उसका ईंधन तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। इस क्रम में प्रचार के लिए काम में लिए जा रहे अन्य वाहन भी अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल होंगे। 

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