





बीकानेर abhayindia.com इंदिरा आवास योजना में गड़बड़झाले एवं पद के दुरूपयोग के मामले में आरोप प्रमाणित होने पर महिला सरपंच यशोदा देवी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस आशय के आदेश पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार ने जारी किए हैं।
बताया जा रहा है कि इंदिरा आवास योजना में नियम विरुद्ध स्वीकृतियां प्रदान करने के संबंध में विभाग को शिकायत मिली थी। जिसका मुकदमा 2014 में दर्ज हो रखा था। धारा 13 (1) (बी), 13 (2), पीसी एक्ट 1988 व 120 बी भादंसं में दर्ज मुकदमा नंबर 479 में जुर्म प्रमाणित पाया गया था। जिसमें अभियोजन स्वीकृति आदेश अगस्त में जारी किया गया था।
वहीं, इस संबंध में आरोपी सरपंच को आरोप पत्र 19 सितंबर को जारी किया गया। आदेश में बीकानेर की श्रीडूंगरगढ़ तहसील की सूड़सर पंचायत समिति की इस सरपंच का आचरण पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में गलत बताया गया है। इसी अधिनियम के तहत विभाग ने सरपंच को निलंबित कर निलंबन काल में इस पंचायत के किसी कार्य व कार्यवाही में भाग नहीं लेने के लिए पाबंद किया है।





