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स्थायीकरण की प्रभावी तिथि से मिलेगा चयनित वेतनमान का लाभ, हाईकोर्ट का अहम फैसला

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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की चयनित वेतनमान संबंधी स्पेशल अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी का स्थायीकरण या नियमितीकरण जिस तिथि से प्रभावी माना गया है, चयनित वेतनमान की गणना भी उसी तिथि से होगी। विभाग केवल आदेश जारी होने की तारीख को आधार बनाकर कर्मचारी के अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर एवं चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेश को सही ठहराते हुए विभाग की स्पेशल अपील संख्या 1593/2025 को 3 जुलाई 2026 को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने अपने फैसले में 8 मई 2009 को सुप्रीम कोर्ट के जरिये राजस्थान राज्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया। कोर्ट ने माना कि जब किसी कर्मचारी का पूर्व प्रभाव स्थायीकरण से लागू किया गया है, तो चयनित वेतनमान सहित उससे जुड़े सभी सेवा लाभ भी उसी प्रभावी तिथि से मिलेंगे। प्रकरण के अनुसार, कर्मचारी सोहनलाल का स्थायीकरण विभाग ने वर्ष 1988 से प्रभावी माना था, जबकि स्थायीकरण का औपचारिक आदेश 1995 को जारी करते हुए स्थायी 1988 से माना। इसके बावजूद विभाग ने चयनित वेतनमान की गणना 1995 से की। इससे असंतुष्ट होकर सोहनलाल ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में याचिका दायर कर चयनित वेतनमान का लाभ 1988 से देने की मांग की। अधिकरण ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद विभाग ने पहले हाईकोर्ट में अपील और फ़िर स्पेशल अपील दायर की, लेकिन दोनों ही स्तरों पर उसे राहत नहीं मिली। पीड़ित की ओर से पैरवी अधिवक्ता परमेंद्र बोहरा ने की।

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