बीकानेर abhayindia.com डेढ दशक पहले बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत नगर निगम और नगर विकास न्यास की ओर से आवंटित किए गए कियोस्क आवंटियों के बजाय कोई और ही चला रहे हैं।
वहीं आवंटी खुद कियोस्क में रोजगार करने के बजाय इसे किराए पर देकर अच्छी खासी रकम वसूल रहे हैं। यह खेल पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसे में अगर इन कियोस्क को जरूरतमंद लोगों को आवंटित किया जाता है तो उन्हें रोजगार के साथ साथ परिवार की रोजी रोटी भी मिल सकती है।
शहर में प्रमुख स्थलों पर करीब पांच दर्जन कियोस्क बने हुए हैं और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इनका आवंटन भी हो रखा है। मौजूदा समय में तीन दर्जन कियोस्क चल रहे हैं, लेकिन यहां दुकान चलाने वाले आवंटी गिनती के ही हैं। जो भी दुकान चला रहे हैं, उनमें से दो-तीन को छोड़कर बाकी ने आवंटियों से कियोस्क किराए पर ले रखे हैं। आवंटी हर महीने यहां आते हैं और दुकानदारों से किराया वसूलकर चले जाते हैं।
बेरोजगारों को नहीं मिल रहा फायदा : नगर निकायों में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ऐसे कियोस्क बनाकर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाना योजना का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन आवंटियों की ओर से खुद रोजगार करने के बजाय इन्हें आगे से आगे किराए पर दे रखा है। ऐसे में जरूरतमंद बेरोजगारों को इस योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा है।
एक बार भी नहीं हुई जांच : गौरतलब है कि नगर निगम और नगर विकास न्यास की ओर से आवंटित ये कियोस्क मूल रूप से आवंटी ही चला रहे हैं या कोई और इस बारे में अधिकारियों ने कभी जांच पड़ताल तक नहीं की। जिसके कारण आवंटी भी इसे आगे से आगे किराए पर देकर रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में अगर अधिकारी समय पर इसकी जांच करें तो जरूरतमंद बेरोजगारों को इसका फायदा मिल सकता है।
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ये हैं आवंटन की शर्तें :
-आवंटी को ये कियोस्क केवल व्यवसायिक उपयोग के लिए आवंटित किया जाता है और इस कियोस्क पर उसका कोई मालिकाना हक नहीं होगा। वहीं वह उसका किसी भी तरह हस्तांतरण भी नहीं कर सकता।
-आवंटी कियोस्क में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या रूपांतरण नहीं कर सकता।
-आवंटी को पूरी राशि एक साथ जमा कराने पर 10 साल के लिए लाइसेंस दिया जाता है। वहीं यह राशि आवंटी को किसी भी हालत में लौटाई नहीं जा सकती।
-आवंटी के प्रार्थना पत्र में कोई भी विवरण झूठा या गलत पाया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
-संबंधित निकाय जनहित में कभी भी आवश्यकता पडऩे पर कियोस्क का स्थान परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र है आवंटी इसे मानने के लिए बाध्य रहेगा।
-कियोस्क का कब्जा पाने की तिथि से 2 माह के भीतर आवंटी को उसके द्वारा उल्लेखित व्यवसाय शुरू करना होगा। अन्यथा आवंटन स्वत: ही निरस्त समझा जाएगा। कियोस्क का पुन: आवंटन करने का अधिकार संबंधित निकाय को होगा।
-आवंटी द्वारा कियोस्क के आस पास या शहर में कहीं भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा
-आवंटी कियोस्क को खुद के व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं ले सकेगा और न ही किसी अन्य को उपयोग करने देगा। साथ ही किराए पर, साझेदारी या विक्रय भी नहीं कर सकेगा।