बीकानेर Abhayindia.com शरह कुंजिया में शहरी जल–प्रदाय योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन जलाशय (नगासर झील) की वादग्रस्त भूमि के स्वरूप मे परिवर्तन के विरुद्ध अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र को राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने खारिज किया है।
राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने सरहकुंजिया (नगासर) में निर्माणाधीन जलाशय को बीकानेर शहर की भविष्य मे पेयजल आपूर्ति की व्यापक जनहितार्थ योजना मानते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया। ज्ञातव्य है कि जन सवास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त– बीकानेर की नगरीय जल–प्रदाय योजना के अंतर्गत 600 करोड़ की लागत से 2500 लाख लीटर प्रतिदिन पेयजल जल आपूर्ति की परियोजना पर अपीलार्थी शिव कुमार खडगावत ने राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय–उपखंड अधिकारी, बीकानेर आदेश 12.01.2023 के विरुद्ध अपील और जलाशय निर्माण रोकने के लिए स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के स्वरूप को यथावत रखने यानि झील के निर्माण को रोकने की मांग रखी।
प्रस्तावित जलाशय बीकानेर शहर और आस–पास के 17 गांवों की आगामी 100 साल की पेयजल आवश्यकता और 2052 की अनुमानित आबादी को देखते हुए 17.5 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन 2500 MLD क्षमता ( M LD – मिलियन लीटर डेली) यानि 2500 लाख लीटर प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्धता के लिए प्रस्तावित है। राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने जलाशय के निर्माण को बीकानेर शहर की भविष्य मे पेयजल आपूर्ति की व्यापक जनहितार्थ योजना मानते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया। जन सवास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पैरवी अभिभाषक डॉ. अशोक कुमार भाटी ने की।