








जयपुर abhayindia.com कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने आज फिर से नई गाइड लाइन जारी की है।
इसके अनुसार अब शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। सभी बाजार शाम छह बजे तक बंद हो जाएंगे। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय की सीमा में 16 से 30 अप्रेल तक शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे।
बाजार एवं व्यावसायिक कॉम्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं प्रतिष्ठान आदि शाम 5 बजे बंद करने होंगे, ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति शाम 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। इसके अलाव सभी राजकीय कार्यालय (कोविड मेनेजमेंट से संबंधित सभी कार्यालय, वॉर रूम, कन्ट्रोल रूम को छोड़कर) शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सभी निजी कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों को परमर्श दिया गया है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए अपने कार्यालय समय को इस अनुरुप परिवर्तित करें।
गाइडलाइन…
-शहरी क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
-व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे होंगे बंद
-सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे
-समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बंद
-निजी आयोजन में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे
-विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट को जानकारी देना आवश्यक
-अंत्येष्टि में 20 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी
-सार्वजनिक सामाजिक, धार्मिक, जुलूस, त्योहार पर पाबंदी
-सिनेमा हॉल, थियेटर, मनोरंजन पार्क पर रहेगी रोक
-स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं
-समस्त रेस्टोरेंट्स, क्लब 50% की क्षमता से खुलेंगे
-रेस्टोरेंट्स, क्लब में नाइट कर्फ्यू की पालना होगी
-रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डीलीवरी रात 8 बजे तक
-बाहरी राज्यों के लिए 72 घंटे का RT-PCR जरूरी





