Hometrendingबीकानेर : अनियमितता बरतने पर दवा दुकानों के लाईसेंस निलम्बित 

बीकानेर : अनियमितता बरतने पर दवा दुकानों के लाईसेंस निलम्बित 

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बीकानेर abhayindia.com सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष चन्द्र मुटनेजा ने एक आदेश जारी कर फर्म मै. चांडक मेडिकोज, जस्सुसर गेट के अन्दर बीकानेर को जारी अनुज्ञापत्रों  को  30 जुलाई से 5 अगस्त तक 7 दिनों के लिए निलंबित किया है।

इसी प्रकार फर्म मैसर्स मॉं करणी मेडिकल स्टोर, सिंथल रोड, नापासर के फार्मासिस्ट के जांच के समय अनुपस्थित पाये जाने एवं बुलाने पर भी उपस्थित नहीं होने पर लाइसेंसी को जारी अनुज्ञापत्रों को 4 अगस्त से 10 अगस्त तक 7 दिवस के लिए,  फर्म मैं आरोडा सर्जीकल्स, बच्चा हॉस्पिटल के सामने, पीबीएम हॉस्पिटल रोड के जांच के समय निरीक्षण पुस्तिका नही प्रस्तुत करने पर जारी अनुज्ञापत्रों को 6 व 7 अगस्त दो दिवस के लिए, फर्म बुलबुल मेडिकल एंड जनरल स्टोर, प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, कोलायत  के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पुस्तिका उपलबध नहीं कराने व विक्रय बिलों पर डॉक्टर के नाम की जगह सीएचसी कोलायत लिखा पाये जाने पर 6 अगस्त से 12 अगस्त तक 7 दिवस के लिए तथा फर्म मैं. धतरवाल मेडिकल, पूगल के निरीक्षण के समय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाई गई और उनकी अनुपस्थिति में औषधियों का विक्रय व विक्रय बिल जारी होना पाए जाने पर जारी अनुज्ञापत्रों को  4 अगस्त से 7 अगस्त तक  4 दिवस के लिए निलबिंत किया गया।

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