







जयपुर abhayindia.com प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉकडाउन -2 की घोषणा करने के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में राजस्थान सरकार ने 20 अप्रैल, 2020 से मोडिफाइड लॉकडाउन के तहत उद्योग एवं उद्यमों को शुरू करने के संबंध में नये दिशा निर्देश जारी किये हैं।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऎसे उद्योग/उद्यम शुरू किये जा सकेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र (जो नगर पालिका व नगर निगमों की सीमा के बाहर स्थापित हों) अथवा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात आधारित इकाइयां अथवा सेज जहां आवागमन नियंत्रित हो तथा उनके फैक्ट्री परिसर या आस-पास श्रमिकों को ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था हो।
इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योग/उद्यमों को उनके श्रमिकों को (न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार) फैक्ट्री परिसर में लाने हेतु एक बार में परिवहन के लिए चिन्हित वाहन को पास देने की व्यवस्था की जाएगी।
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यह पास रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के क्षेत्रिय प्रबंधक तथा अन्य क्षेत्रों में जीएम (डीआईसी) द्वारा दिये जाएंगे। इसके लिए आवेदन https://epass.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन या राजकॉप सिटीजन मोबाइल ऎप पर अथवा ऑफलाइन सीधे ही किया जा सकेगा। पहले से चालू अथवा अनुमत उद्योग पूर्व की भांति संचालित रह सकेंगे और उनके पास भी वैध रहेंगे।



