








जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम- 1970 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वारा राज्य के पशुपालकों को उनके घर पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने वाली केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मोबाईल वैटरनरी यूनिट सेवाओं तथा कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को आगामी 6 माह की अवधि के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।
अत्यावश्यक सेवा घोषित होने के कारण इन मोबाइल वेटेरनरी यूनिट और कॉल सेंटर के कार्मिकों के 21 अगस्त से आगामी 6 माह की अवधि के दौरान हड़ताल पर जाने पर प्रतिबंध रहेगा।


