जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पंंवारसर के एकीकरण आदेश पर रोक लगा दी है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 16 जनवरी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिन्नाणी पंवारसर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिन्नाणी पंवारसर में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे। स्कूल के एकीकरण का विद्यार्थियों के परिजनों ने विरोध भी किया। वहीं, अभिभावकों ने एडवोकेट प्रमेंद्र बोहरा के जरिए न्यायालय में याचिका भी दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आगामी आदेशों तक मर्ज के आदेश पर रोक लगा दी है।