बीकानेर Abhayindia.com लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र में 20 लाख 47 हजार 880 मतदाता पंजीकृत हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने बताया कि संसदीय क्षेत्र में शामिल आठ विधानसभा क्षेत्रों में 10 लाख 77 हजार 785 पुरुष मतदाता तथा 9 लाख 70 हजार 63 महिला मतदाता तथा 32 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा।
बीकानेर में विधानसभावार मतदाता...
खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 39 हजार 692
बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 39 हजार 217
बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 48 हजार 952
कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 57 हजार 544
लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 63 हजार 955
श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 68 हजार 142
नोखा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 83 हजार 985
अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 46 हजार 393
जिला निर्वाचन अधिकारी वृष्णि ने बताया कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र के कुल 1 हजार 929 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीकानेर संसदीय क्षेत्र से कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने अधिक से अधिक मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित भविष्य के लिए निर्भीक होकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
उन्होंने बताया कि चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सी विजिल एप या 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल, छाया, बिजली, बैठने आदि की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही लाइन में इंतजार ना करना पड़े इसके लिए बीकानेर एज नाम से एप विकसित किया गया है। इस एप पर मतदान केंद्र पर कतार में लगे लोगों की संख्या के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। कोई भी मतदाता घर बैठे ही इस एप को डाउनलोड कर अपनी सुविधा अनुसार वोट देने जा सकता है।
वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट
निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डालने की सुविधा दी गई है। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी में कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर वोट दिया जा सकता है।
वोटर इन्फ़ॉर्मेशन स्लिप पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी। मतदाता को मतदान केन्द्र पर मतदान के समय एपिक कार्ड अथवा ऊपर वर्णित दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना होगा।