




बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने राज्य सरकार द्वारा जारी एकीकृत भवन विनियम-2017 की अनुपालना में न्यास क्षेत्र में न्यास तथा निजी क्षेत्रों की स्वीकृत योजना में 250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल तक के स्वतंत्र आवासीय भूखंडों एवं स्वीकृत फार्म हाउस के प्रकरण में तथा ऐसे वाणिज्यिक भूखंड जिनकी टाईप डिजाइन हो के लिए भूतल व प्रथम मंजिल (अधिकतम 8 मीटर) तक के भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति तीन दिन में दी जायेगी।
यह जानकारी यूआईटी अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने शनिवार को नगर विकास न्यास में हुई पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर के अनुसार लगभग 39 गुणा 69 वर्गफीट आकार तक के आवासीय शामिल है। इस प्रकार के आवासीय भू-खंडों पर भवन निर्माण अनुज्ञा अधिकतम तीन कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी तक के भूखंडों में प्रार्थी को केवल सैटबैक व भवन की ऊंचाई अंकित करते हुए साईटप्लान प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विस्तृत भवन मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
न्यास अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में न्यास द्वारा इस प्रक्रिया के तहत पट्टे के साथ ही निर्माण स्वीकृति भी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रक्रिया में भवन निर्माण स्वीकृति के लिए 60 दिन मिल पाती थी, जिसका सरलीकरण करते हुए मात्र तीन दिन में भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सामान्यत: न्यास में भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने वाले आवेदनों में से लगभग 70 प्रतिशत तक आवेदन इसी श्रेणी के होते हैं।
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