






बीकानेर Abhayindia.com कोरोना वायरस संक्रमण के दौर के बीच बीकानेर जिलेभर में पतंगबाजी पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। इस आशय के आदेश कलक्टर कुमारपाल गौतम की ओर से जारी किए है।
आदेशों के अनुसार, यदि कोई इस आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम-1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, जिसमे पतंग व मांझे का निर्माण, विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।





