जयपुर/बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में बहुचर्चित मोनालिसा हत्याकांड के बाद जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने अपने अधीन आने वाले श्मशान और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार या सुपुर्द ए खाक करने के लिए लागू नियम में बदलाव किया है। अब पांच लोगों की आईडी देनी पड़ेगी। इसमें मृतक की आईडी भी शामिल होगी। ये पांच लोग वे होंगे, जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस संबंध में जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मोनालिसा हत्याकांड के बाद जारी किए गए हैं। इसके लिए बीकानेर के एएसपी अमित कुमार बुडानिया ने जयपुर कलक्टर को पत्र लिखा था।
बताया जाता है कि राजधानी जयपुर शहर में संचालित श्मशान और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के बाद कई मृतकों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इससे गलत काम और मृतकों की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा यहां लकड़ी बेचने या अन्य क्रियाकर्म का सामान बेचने वालों का भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। अब अंतिम संस्कार के लिए लाए जाने वाले मृतक व्यक्ति की पहचान के लिए उसकी आईडी के साथ ही अंत्येष्टि में शामिल होने वाले कम से कम 5 लोगों की आईडी देना जरूरी होगा।
यह है मामला : बीकानेर की रहने वाली महिला मोनालिसा की 5 फरवरी 2021 को ओमेक्स सिटी जयपुर में पति भवानी सिंह ने फ्लैट में हत्या कर दी की थी। हत्या के सबूतों को नष्ट करने के लिए नेचुरल मौत बताते हुए नगर निगम जयपुर के सोडाला पुरानी चुंगी स्थित मोक्ष धाम में मोनालिसा का अंतिम संस्कार कर दिया था। मोनालिसा के घरवालों को मौत का कारण कोरोना बताया था। घरवालों को जब शक हुआ तो उन्होंने इसको लेकर साल 2022 में बीकानेर में हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद भवानी सिंह को दबोच लिया। बताया जाता है कि भवानी सिंह की नजर मोनालिसा की बीकानेर में जयपुर रोड पर करोड़ों रुपए की जमीन पर थी। मोनालिसा का विश्वास जीतने के बाद भवानी उसके साथ साल 2020 में जयपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा था। थोड़े दिनों बाद भवानी ने मोनालिसा से शादी कर ली थी। जबकि भवानी पहले से शादीशुदा था।