Sunday, December 29, 2024
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जार के शिष्टमण्डल ने की मुख्य सचिव से मुलाकात, इन मांगों को लेकर…

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बीकानेर Abhayindia.com वंचित पत्रकारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित करने और इस योजना को तहसील स्तर पर लागू करने तथा बीकानेर में प्रेस क्लब को भूमि आवंटित करने समेत विभिन्न  मांगों को लेकर बीकानेर के पत्रकारों ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की। पत्रकारों के एक शिष्टमण्डल ने सर्किट हाउस में मुख्य सचिव आर्य से शनिवार सुबह पत्रकारों की विभिन्न अन्य मांगों पर बिंदुवार चर्चा की। प्रमुख मांगों में सभी वंचित पत्रकारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित करने और रियायती दर पर भूखंण्ड आवंटन योजना को तहसील स्तर पर भी लागू करने  पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। शिष्टमण्डल में जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार प्रदेश अध्यक्ष भवानी शंकर जोशी, जार बीकानेर के जिलाध्यक्ष श्याम मारू और जिला उपाध्यक्ष रमजान मुगल शामिल थे।

मुख्य सचिव आर्य ने बीकानेर प्रेस क्लब को जमीन आवंटित करने में स्वयं रूचि दिखाई। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की यह जायज मांग है। मुख्य सचिव से वार्ता के दौरान जब जार के प्रदेश उपाध्यक्ष भवानी शंकर जोशी ने बीकानेर प्रेस क्लब के लिए निशुल्क जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया तो  मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के कई जिलों में प्रेस क्लब को जमीन दी गई है। बीकानेर में भी प्रेस क्लब को जमीन दी जाएगी। इस बारे में आर्य ने जिला कलक्टर से बात करने और इसपर शीघ्र फैसला लेने का आग्रह किया। आर्य ने जिलाध्यक्ष  श्याम मारू से कहा कि इस बारे में आपलोग जिला कलक्टर से भी मुलाकात कर लेवें, वह इस बारे में कलक्टर को निर्देशित कर देंगे।

इन मांगों पर भी हुई चर्चा…

 -रोडवेज में अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ उनके जीवनसाथी को भी निशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू की जाए।

 -विज्ञापन नीति की पुनः समीक्षा की जाए जिसमें साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्रकारों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए।

 -पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान निधि की राशि 15 हजार रुपए से बढ़ा कर 25 हजार रुपए मासिक की जाए तथा इसके लिए पात्रता की उम्र घटाकर 58 वर्ष की जाए। क्योंकि अब तक सभी  वेतन आयोग में और समस्त  मीडिया संस्थानों में पत्रकारों की सेवानिवृति की उम्र 58 वर्ष है।

-पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून बनाया जाए।

राजस्‍थान : नई गाइडलाइन जारी, पहली से 8वीं तक के स्‍कूल खुलेंगे, शादी समारोह में अब…

जयपुर Abhayindia.com राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण कोरोना के मामलों में कमी के बाद आज नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन में अब पहली से लेकर 8वीं तक कक्षा के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। अभी तक शादियों में 50 लोग ही शामिल हो सकते थे। 20 सितंबर से छठवीं से आठवीं और 27 सितंबर से पहली से पांचवीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुलेंगे। पहले फेज में 50 प्रतिशत बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।

नई गाइडलाइन के अनुसार, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। वे ही दर्शक जा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो। बिना वैक्सीन वालों को अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिम, योग सेंटर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। 20 सितंबर से स्विमिंग पूल केवल उन लोगों के लिए खुलेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो। जनजातीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के हॉस्टल 20 सिंतबर से खुलेंगे। इन हॉस्टल के लिए दोनों विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेंगे।

बच्‍चे बाध्य नहीं होंगे…

नई गाइडलाइन के अनुसार, भले ही स्‍कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन सभी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले उनके माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी, जो माता-पिता अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं भेजना चाहते, उन्हें स्कूल बुलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। जो माता-पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उनके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था जारी रखनी होगी।

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