जयपुर Abhayindia.com प्रदेश की गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है। वित्त विभाग ने कैबिनेट के निर्णय पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। वेतन कटौती (Salary Deduction) की प्रक्रिया सितंबर महीने की सैलरी से शुरू हो जाएगी।
वित्त विभाग के (आय-व्ययक अनुभाग) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अखिल भारतीय सेवा के सभी नियमित और प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रतिमा 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य सेवा के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। वहीं, राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिक का एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
आदेश के मुताबिक, कटौती के दायरे में सभी निगम, बोर्ड, आयोग, सहकारी समितियों, स्वायत्तशासी संस्थाएं एवं उपक्रम आएंगे। कटौती से प्राप्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। राशि का उपयोग कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा।
इनकी नहीं होगी वेतन कटौती…
-कटौती का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट/ अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश एवं अधिकारी/ कार्मिक पर लागू नहीं होगा।
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कार्मिकों के वेतन से कटौती नहीं होगी।
-एल-1 से एल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन कटौती नहीं होगी।
-कांस्टेबलों के वेतन में कटौती नहीं होगी।
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