जयपुर Abhayindia.com खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि विभाग द्वारा चलाये जा रहे गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम व्यक्ति अपना नाम आगामी 31 जनवरी तक स्वेच्छा से हटा लें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनका नाम हटाने से खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा। इसकी जागरूकता के लिए राशन की दुकानों पर पोस्टर लगवाये जाए, साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। आगामी 1 जनवरी से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू होगा।
गोदारा ने मंगलवार को सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक में जिला रसद अधिकारियों की बैठक में सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए सुझाव भी प्राप्त किये गए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की एलपीजी आईडी व आधार नंबर की सीडिंग तथा ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की तथा 31 दिसंबर के पश्चात ई-के वाई सी नहीं करवाने वालों के नाम सूची से हटाने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सप्ताह में एक दिन एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग व अवैध रिफलिंग के लिए औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की जाए। जिससे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग नहीं हो। उन्होंने राशन डीलर की मृत्यु पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित मामलों के बारे में कहा कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाय। गेहूं के परिवहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बजाय नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये गए।उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि र अवैध गैस रिफलिंग का कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
उन्होंने आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के आईडी कार्ड जारी किए जाए, एनएफ एसए से पूर्व में जुडे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों से वसूली के संबंध में उनकी पेंशन में से वसूली का प्रावधान विकसित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिलेवार प्रगति की समीक्षा की एवं कार्य करने में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव लिए। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने प्रारंभ में बैठक की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए समस्याओं एवं सुझावों पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाई जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब यह अंतिम तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जायेगा।