बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर जिले में अवैध रूप से गैस के भंडारण, विक्रय एवं दुरुपयोग पर कार्यवाही के लिए जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देश पर कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार को जांच दल ने हेमू सर्किल जयनारायण व्यास कॉलोनी पर एक लोड बॉडी टैक्सी आर जे 07 जी डी 9042 को संदिग्ध लगने पर रुकवाकर जांच की गई। उक्त गाड़ी में विभिन्न गैस कंपनियों के व्यावसायिक श्रेणी के 21 सिलेंडर भरे एवं 03 सिलेंडर खाली कुल 24 सिलेंडर पाए गए।
मौके पर प्रवर्तन अधिकारी भंवर सिंह राठौड ने गाड़ी के ड्राइवर विकास विश्नोई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मुझे गाड़ी मांगीलाल नामक व्यक्ति ने जो कि श्रीबालाजी इंडेन गैस एजेंसी गंगाशहर में काम करता है उसके द्वारा सुपुर्द की गई है। इस पर सम्बन्धित गैस एजेंसी से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि गाड़ी में भरे हुए सिलेंडर हमारे नहीं है एवं मांगीलाल नाम का कोई व्यक्ति वर्तमान में कार्य नहीं करता है। पूर्व में जरूर डिलीवरी मैन था लेकिन 1 वर्ष से नहीं है। मौके पर मांगीलाल विश्नोई को बुलाया गया लेकिन वह उपस्थित नही हुआ। प्रथमदृष्टया मामला संदिग्ध पाए जाने एवं उक्त वाहन में कोई गेट पास व कैश मेमो नहीं मिलने पर एवं बिना अनुज्ञप्ति के विक्रय पर जब्त किया गया। चूंकि वाहन में एक साथ 3 गैस कंपनियों के सिलेंडर होने पर एवं उसके कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर व्यावसायिक सिलेंडर के दुरुपयोग पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के तहत सभी सिलेंडर मय वाहन के जब्त किए गए जाकर बालाजी गैस सर्विस को सुपुर्दगी में दिए गए।
इस सम्बंध में जांच की जा रही है कि उक्त व्यक्ति एक साथ 24 व्यावसायिक श्रेणी सिलेंडर किस स्थान से लेकर आया। जब्त सिलेंडर मय वाहन का प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) के न्यायलय में प्रस्तुत किया जाएगा।