बीकानेर Abhayindia.com केन्द्र सरकार ने कर दाताओं को राहत प्रदान की है। जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं संघ के कर सलाहकार एडवोकेट गणेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने मार्च और अप्रेल 2021 माह के लिए जीएसटी के मासिक रिटर्न जीएसटीआर 3 बी को जमा करवाने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है।
देरी से रिटर्न दायर करने पर लगने वाले दंड ब्याज की दर में कमी की गई है। वित्त मंत्रालय अनुसार पांच करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को मासिक संक्षिप्त रिटर्न दायर करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। करदाताओं को इन 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत की घटी दर पर ब्याज देना होगा जिसके बाद यह दर 18 प्रतिशत होगी। वहीं पिछले वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वालों को मार्च और अप्रेल के लिए 3 बी रिटर्न दाखिल करने के लिए मूल तिथि के मुकाबले 30 दिन का समय दिया गया है और देरी से रिटर्न दाखिल करने का विलंब शुल्क भी माफ किया गया है।
इसमें पहले 15 दिन के लिए ब्याज दर शून्य होगी उसके बाद यह 9 प्रेषत की दर से ली जाएगी। 30 दिन बाद 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा और ये रियायतें 18 अप्रेल से प्रभाव में आएगी। इसके साथ ही अप्रेल बिक्री रिटर्न जीएसटीआर 1 को दाखिल करने की समय सीमा 26 मई तक बढ़ा दी गई है जिसे 11 मई को दाखिल किया जाना था।
साथ ही कम्पोजीशन डीलरों के लिए जो कि जीएसटीआर 4 दाखिल करते हैं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिक्री रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक माह बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इसी प्रकार 31 मार्च 2021 की तिमाही रिटर्न 3 बी निश्चित समयावधि से 30 दिन देरी से प्रस्तुत करने पर भी विलंब शुल्क माफ किया गया है।