जयपुर Abhayindia.com राजस्थान सरकार ने तीसरी लहर कम होने के बाद कोरोना को लेकर लगाई सभी पाबंदियों को हटा लिया है। पहली से पांचवीं तक के बच्चों के स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। बुधवार से बच्चों की ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। स्कूल में ऑफलाइन क्लास के लिए अभिभावक की सहमति जरूरी है। उनकी मर्जी के खिलाफ बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकेगा। ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन भी रखना होगा। नई गाइडलाइन बुधवार 16 फरवरी से लागू होगी।
अब नई गाइडलाइन के हिसाब से वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। बाहर से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या 72 घंटे की आरटी–पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य किया है। घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन से यात्रा कर राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट या आरटी–पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं दिखा पाता है, तो जांच करवाना अनिवार्य होगा। आरटी–पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिन क्वारैंटाइन किया जाएगा।
गाइडलाइन के अनुसार, शादियों से लेकर हर समारोह में अब 250 लोगों की लिमिट हटा दी गई है। क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स अब 100 फीसदी क्षमता से चल सकेंगे। वहीं, विदेशों से राजस्थान में आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट कोविड टीम को आवश्यक रूप से आरटी–पीसीआर जांच करना अनिवार्य होगा। आरटी–पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक विदेश से आने वालों को 7 दिन तक के लिए संस्थागत या होम क्वारैंटाइन किया जाएगा।
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