Tuesday, May 7, 2024
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राजस्‍थान : प्रतिदिन पांच घंटे खुली रहेंगी “मधुशालाएं”, वीकेंड को बंद रहेंगी

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जयपुर Abhayindia.com राजस्‍थान में राज्‍य सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 घंटे (सुबह 6 से 11 बजे तक) शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है। हालांकि, वीकेंड लॉकडाउन (शनिवार व रविवार) को दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी।

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सख्तियां और बढ़ाई थीं। इस गाइडलाइन में प्रदेश की शराब की दुकानों, खनन गतिविधियों और रजिस्ट्रियों के कार्यालयों को खोलने के संबंध में राजस्व विभाग से अलग से आदेश जारी करने का उल्लेख किया था। इस संबंध में राजस्व विभाग ने आज शनिवार को आदेश जारी कर दिए।

वित्त विभाग से जारी आदेशों के अनुसार, शराब की दुकानों के अलावा रेवेन्यू से जुड़े विभाग मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग के कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि, इन कार्यालयों में पब्लिक डिलिंग से जुड़े काम दोपहर 2 बजे तक ही होंगे। इसके अलावा खनन से जुड़े सेक्टर पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा, यानी इस सेक्टर को फैक्ट्रियों की श्रेणी का मानते हुए संचालित करने की अनुमति जारी की है।

इनके लिए ये रहेंगी व्‍यवस्‍था…

किराना, खाद्य पदार्थ की होलसेल और रिटेल दुकानें, पशुचारे की दुकानें, सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। शनिवार और रविवार बंद रहेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 12 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खोल सकेंगे। मंडियां, फल-सब्जी, फूलमालाओं की दुकानें, फल सब्जी के ठेले और मोबाइल वैन को सातों दिन सुबह 6 स 11 बजे तक की अनुमति होगी। वीकेंड पर शनिवार-रविवार को डेयरी, मंडियों, फल सब्जियों की दुकानों और ठेलों को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी।

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