बीकानेर abhayindia.com। न्यायालय मोटरयान दुघर्टना दावा प्राधिकारण ने पांच साल पहले गजनेर हाईवे पर नाल क्रोसिंग के समीप ट्रक की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी शंकरदास स्वामी की मौत के मामले में निर्णय देते हुए मृतक के परिजनों को बतौर मुआवजा 23 लाख 13 हजार 480 रूपये देने के आदेश दिये है।
जानकारी के अनुसार 18 सितम्बर 2015 में हुए इस हादसे के दौरान ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी गफलत व लापरवाही से चलाते हुए शंकरदास को कुचल दिया। हादसे में शंकरदास की मौत हो गई। मृतक वारिशानों की ओर से इस मामले को लेकर न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण में अधिवक्ता शिवशंकर स्वामी के मार्फत परिवाद पेश किया गया था। परिवाद की सुनवाई में साक्ष्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने ट्रक मालिक व इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिए।
बीकानेर क्राइम : ब्याजखोरों के खिलाफ दो केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस