जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार ने बाल अधिकारों के संरक्षण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति, झुंझुनूं की अध्यक्षा एवं 3 सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर उक्त समिति का कार्यभार बाल कल्याण समिति, चूरू को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
बाल कल्याण समिति, झुंझुनूं की अध्यक्षा अर्चना चौधरी तथा तीन अन्य सदस्यों गुड्डी देवी, मनीषा केडिया एवं भरतलाल नूनियां द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करने, अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ कार्य करने तथा निहित शक्तियों का दुरूपयोग करने की शिकायत की गई थी।
आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मध्य विवाद से समिति के दायित्व निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकार ने समिति के सुचारू संचालन एवं दायित्व निर्वहन के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा आदर्श नियम, 2016 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बाल कल्याण समिति, झुंझुनूं की अध्यक्षा तथा 3 सदस्यों के मनोनयन को समाप्त करने का निर्णय लिया है।