Saturday, April 25, 2026
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विधानसभा में मंत्री का जवाब : संविदा सेवा नियम 2022 के तहत पूर्व अनुभव गणना के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन

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जयपुर Abhayindia.com शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि संविदा कर्मियों के पूर्व संविदा सेवा के अनुभव की गणना के लिए संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। डॉ. कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि विभिन्न निगमों, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखे जाने के नियम 2022 को पहली गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में स्वीकृत करने एवं पहले से संविदा पर कार्य कर रहे कार्मिकों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखे जाने के नियम 2022 के दायरे में लाने के लिए नियमानुसार अधिसूचित करने की कार्रवाई करने तथा संविदा कर्मियों की नियमानुसार स्क्रीनिंग की कार्रवाई करने के लिए परिपत्र भेज दिया गया है।

इससे पहले शिक्षा मंत्री ने विधायक संदीप कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में संविदा सेवा नियम 2022 में पूर्व की सेवा के अनुभव को इन नियमों के तहत लिए जाने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। पूर्व के सेवा अनुभव की अवधि को स्केलिंग के आधार पर इन सेवा नियमों के तहत गणना किए जाने के लिए नियमों में संशोधन की कार्यवाही कार्मिक विभाग में प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन संशोधित नियमों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

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