Wednesday, April 23, 2025
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अग्रिम राशि समायोजन में अनियमितता करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध 20 दिन में होगी जांच

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जयपुर Abhayindia.com पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि कोटा जिले में पंचायती राज संस्थाओं में अग्रिम राशि के समायोजन में अनियमितता की जांच 20 दिनों में कराकर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोटा जिला परिषद एवं अधीनस्थ समस्त पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में अग्रिम राशि नहीं दी गई है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिसंबर 2023 तक ब्याज वसूली का कोई प्रकरण दर्ज नही किया गया है।

पंचायती राज मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 215(2) के अनुसार संकर्मों या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिमों का अधिकतम 3 माह के अन्दर समायोजन किया जाना आवश्यक है।

इससे पहले विधायक कल्पना देवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पंचायती राज मंत्री ने बताया कि कोटा जिले के अधीन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद् द्वारा इन नियमों की अवहेलना नही की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि अग्रिम राशि के समय पर समायोजन नहीं किये जाने पर 18 प्रतिशत ब्याज की शास्ती वसूल किये जाने का प्रावधान है।

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