








जयपुर Abhayindia.com राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आज अहम फैसला लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके सभी कार्यालयों में हड़ताल पर 10 जून तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आपको बता दें कि राज्यपाल की आज्ञा से गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इसे अत्यावश्यक सेवा घोषित करते हुए रेसमा (1970) के तहत यह कदम उठाया है।
राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (रेसमा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इससे यहां कार्यरत कार्मिकों के हडताल पर जाने पर प्रतिबंध लग गया है।
गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव अविचल चतुर्वेदी के द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हड़ताल किए जाने को 10 जून तक के लिए प्रतिषेध किया गया है।





