जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। रेलवे ने टिकट बुकिंग और निरस्त करवाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले फॉर्म में कई अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। रेलवे के नए फॉर्म के अनुसार रेलगाड़ी में टिकट कंफर्म नहीं होने पर दूसरी रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए दुबारा से टिकट बुकिंग नहीं करवानी पड़ेगी। इसके लिए यात्री को फॉर्म में दिए गए विकल्प स्कीम का कॉलम भरना होगा। इस कॉलम को भरने के बाद पहली रेलगाड़ी में सीट कंफर्म नहीं होने पर यात्री को उसी रूट की दूसरी रेलगाड़ी में सीट बुक करवाने के लिए दुबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। नई व्यवस्था में गर्भवती महिलाओं को रेलगाड़ी में कोटा मिलेगा।
जानकारी के अनुसार रेलगाड़ी में सीट कंफर्म नहीं होने और फॉर्म में विकल्प स्कीम का कॉलम भरने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। विकल्प स्कीम के तहत इन्हें उस रूट पर दो दिन तक चलने वाली रेलगाडिय़ों में से किसी एक रेलगाड़ी के लिए कॉलम भरना होगा। ऐसा करने पर उसे फिर से टिकट बुक करवाने के लिए दुबारा से आवेदन नहीं भरना पड़ेगा। इसके साथ ही गरीब रथ और दूरंतो एक्सप्रेस श्रेणी की थर्ड और सेकेंड एसी क्लास में यात्रा करने के लिए आवेदन में विकल्प भर यह पहले ही बताना होगा कि यात्रा के दौरान बिस्तर लेना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही यात्रा करने वाले डॉक्टरों को आवेदन में कॉलम भरना होगा ताकि आपात स्थिति में उनकी सेवाएं रेलगाड़ी में ली जा सकें
इतना ही नहीं, नए फॉर्म में गर्भवती महिलाओं के लिए भी फॉर्म में विकल्प है। गर्भवती महिलाओं को रिजर्वेशन में लोअर कोटे में सीट मुहैया करवाई जाएगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकल्प होगा कि वो यात्रा के दौरान उन्हें मिलने वाली रियायत छोडऩा चाहते है या फिर नहीं। फॉर्म में आधार नंबर लिखने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। राजधानी, शताब्दी और दूरंतो एक्सप्रेस में वेज या नॉन वेज खाना लेने के लिए भी विकल्प मांगा गया है।