एक अभियुक्त की अग्रिम जमानत खारिज
बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। कूटरचित दस्तावेजों के जरिए दो-दो लाख रुपए लेकर नागालैंड से अवैध हथियार लाइसेंस बनवाकर देने के मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। न्यायालय एडीजे-दो बीकानेर के पीठासीन न्यायाधीश अमित कुमार कड़वासरा ने आईपीसी की धारा 420 467 468 120 बी के तहत नयाशहर थाना में दर्ज एफआईआर व 3/२५ आयुध अधिनियम के अभियुक्त रामकुमार स्वामी निवासी जस्सूसर गेट का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वाद बहस सुन कर अस्वीकार कर दिया।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक लालंचद सुथार ने राजस्थान राज्य की तरफ से पैरवी करते हुए कहा कि उक्त अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तों से दो-दो लाख रुपए लेकर नागालैंड से अवैध हथियार लाइसेंस कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा प्राप्त कर प्रदत्त किए, इसलिए इसका जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाए। बहस के दौरान नयाशहर थानाप्रभारी बहादुर सिंह भी उपस्थित थे।
गौरतलब है कि फर्जी हथियार लाइसेंस बनवाने के मामले में पुलिस ने 84 व्यक्तियों के नामों को सूचीबद्ध कर रखा है। इनमें से अब तक पांच अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पांचों अभियुक्तों की जमानत सीआरपीसी की धारा 439 इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।