Saturday, March 15, 2025
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कार्यक्रम अधिकारी के पद के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति पर उच्‍च न्यायालय का अंतरिम आदेश

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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश अरूण भंसाली ने सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य पदों के लिए विभिन्न जिलों के लिए जारी विज्ञप्ति 11.05.2022 एवं साक्षात्‍कार कार्यक्रम 13.05.2022 के विरूद्ध बाडमेर जिले मे कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं को अंतरिम रूप से ग्राहय करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा धारित पदों को विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में सम्मिलित नहीं करने का आदेश जारी करते हुए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता नरेश कुमार एवं हुकम सिंह जो कि वर्तमान में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य पदों के लिए जारी विज्ञप्ति के तहत वर्ष 2019 से कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत है। पूर्व में दोनों याचिकाकर्ता स्कूल लेक्चरर के पद बाडमेर जिले में कार्यरत थे जिनको राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2019 में जारी विज्ञप्ति के तहत साक्षात्‍कार के आधार पर 05.03.2019 के आदेश से प्रतिनियुक्ति पर समग्र शिक्षा अभियान बाडमेर में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। यह प्रतिनियुक्ति पर की गई नियुक्ति न्यूनतम एक वर्ष के लिए एवं राजस्थान सेवा नियम, 1957 के नियम 144 (क) के तहत प्रदान की गई।

राजस्थान सेवा नियम, 1957 के नियम 144 (क) में प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि चार वर्ष नियत है। प्रतिनियुक्ति की अवधि के संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28.12.2021 को एक परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र में वित्त विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष नियत की गई है।

विभाग द्वारा भी याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के बाद समय-समय पर जारी विज्ञप्ति के आवश्यक दिशा निर्देशों में प्रतिनियुक्ति की अवधि न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम चार वर्ष मुख्य रूप से अंकित की गई है, साथ ही सभी विज्ञप्ति में यह भी अंकित किया गया कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कर्मचारियों की सेवाऐं संतोषजनक होना भी आवश्यक है, यदि सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों कि प्रतिनियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

याचिकाकर्ता नरेश कुमार एवं हुकम सिंह की कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के तहत नियुक्ति 05.03.2019 को की गई तथा इनके पक्ष में विभाग द्वारा कार्य संतोषजनक प्रमाण-ंउचयपत्र भी जारी किया गया एवं वर्तमान में एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी दोनों याचिकाकर्ता निरन्तर रूप से कार्यक्रम अधिकारी के पद पर बाडमेर जिले में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, के कार्यालय में कार्यरत् है तथा इनकी सेवाएं भी संतोषप्रद है एवं राजस्थान सेवा नियम के नियम 144 (क) के तहत इनकी प्रतिनियुक्ति की अधिकतम सेवा अवधि जो कि चार वर्ष है वह भी पूर्ण नहीं हुई है इसके बावजूद भी विभाग द्वारा कार्यक्रम अधिकारी पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। याचिकाकर्ता नरेश कुमार एवं हुकम सिंह ने बाडमेर जिले के कार्यक्रम अधिकारी के चार पदों के लिए राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति 11.05.2022 एवं साक्षात्‍कार कार्यक्रम 13.05.2022 से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क था की दोनो याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 144 (क) के तहत दिनांक 05.03.2019 को हुई थी, साथ ही उनकी नियुक्ति के बाद उनका कार्य भी संतोषजनक है इस संदर्भ में उच्चाधिकारी द्वारा उनके पक्ष में कार्य संतोषजनक प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है तथा वित्त विभाग के परिपत्र 28.12.2021 एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञप्तियों में भी प्रतिनियुक्ति की समयावधि न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम चार वर्ष है तथा याचिकाकर्ताओं की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्व होने से पूर्व ही विभाग द्वारा बाडमेर जिले के कार्यक्रम अधिकारी के चार पदों के लिए पुनः 11.05.2022 को विज्ञप्ति एवं 13.05.2022 को साक्षात्‍कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया। जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश अरूण भंसाली ने सचिव, माध्यमिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, बाडमेर को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता नरेश कुमार एवं हुकमसिंह द्वारा धारित पद को स्‍कूल शिक्षा परिषद द्वारा बाडमेर जिले में स्वीक्रत कार्यक्रम अधिकारी के चार पदों के लिए जारी विज्ञप्ति 11.05.2022 एवं साक्षात्‍कार 13.05.2022 में सम्मिलित नहीं करने का आदेश दिया।

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