






बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति मुनरी लक्ष्मण ने बीकानेर के एक मामले में बीएलओ के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए निर्वाचन अधिकारी सहित राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता गोपाल सिंह के अधिवक्ता निमेष सुथार ने बताया कि प्रार्थी गोपाल सिंह की ड्यूटी बीएलओ के पद पर बीकानेर पूर्व विधानसभा भाग सं 98 के लिए की गई थी। जिसके बाद उसका स्थानांतरण 100 किमी दूर बज्जू हो गया। उसके बावजूद निर्वाचन अधिकारी व अन्य मातहत अधिकारी प्रार्थी पर बीएलओ की ड्यूटी करने का दबाव देते रहे और विभागीय कार्यवाही कर दी। जिससे आहत होकर प्रार्थी ने उच्च न्यायालय की शरण ली।
उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को प्रार्थी की परिवेदना के निस्तारण का आदेश देते हुए बीएलओ की ड्यूटी के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने का आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय का आदेश तामील कराने के बावजूद भी निर्वाचन अधिकारी ने प्रार्थी को बीएलओ की ड्यूटी न करने पर निलंबित कर दिया जिस पर व्यथित प्रार्थी ने फिर से याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लगाई। जिसमें न्यायाधिपति ने सरकार व निर्वाचन अधिकारी के रुख पर सख्त नाराजगी जताई और अतिरिक्त महाधिवक्ता श्याम सुंदर लदरेचा को सरकार की ओर से उचित निर्देश लेने के लिए कहा व बाद सुनवाई राज्य सरकार के प्राथमिक उत्तर के बाद प्रार्थी को निलंबित करने के आदेश दिनांक 14 नवंबर 2025 पर रोक लगा दी।


