बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2018 के नियमों की जानकारी के लिए विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों की बैठक शुक्रवार को कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता की ओर से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सहायक निदेशक मेघा रतन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 10 या अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन करने पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
इसके तहत प्रत्येक वधू को 15 हजार रूपये एवं आयोजक समाज-संस्था को 3 हजार रूपये प्रति जोड़ा अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में संबंधित संस्था-समाज को विवाह तिथि से 15 दिवस पूर्व, जिला कलक्टर को निर्धारित प्रारूप मेें आवेदन करना अनिवार्य है।
बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को नये अनुदान नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई एवं अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराई गई। विवाह आयोजन समिति के प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया एवं उनके द्वारा दिए गए सुझावों को निदेशालय महिला अधिकारिता को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
सहायक निदेशक द्वारा प्रतिनिधियों को महिलाओं से संबंधित समस्त योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई, साथ ही सभी को संकल्प दिलवाया गया कि वे जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भू्रण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम में अपना भरपूर सहयोग देंगे। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत अन्तरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रस्तावित कवि सम्मेलन में भी प्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया।
बैठक में विश्वकर्मा सुथार समाज समिति के शिवप्रकाश, हनुमान प्रसाद, वाल्मीकि अम्बेडकर सामूहिक विवाह सम्मेलन के मुकेश पण्डित, नायक समाज उत्थान समिति के पाबूराम नायक, कुम्हार महासभा समिति के बद्री प्रजापत, जय भीम संस्थान के के. सी. चांवरिया, रंगरेज समाज समिति के मोहम्मद रमजान रंगरेज एवं तैरेपन गोत्रा तेली समाज सेवा समिति के हैदर अली उपस्थित थे।