जयपुर abhayindia.com भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणी के खिलाफ जयपुर की अदालत में आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, परिवाद में आरोप लगाया गया है कि गत 5 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि राहुल गांधी कोकीन सेवन करते है, उन्हें डोप टेस्ट करवाना चाहिए।
कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुशील शर्मा ने जयपुर महानगर की एसीजेएम संख्या 12 की अदालत में परिवाद पेश कर सुब्रमण्यम स्वामी पर राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को धूमिल करने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का आरोप लगाते हुए स्वामी के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। उक्त परिवाद में परिवादी ने स्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 500 दो के तहत प्रसंज्ञान लेते हुए तलब कर उनसे 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति दिलाने की भी मांग की है। कोर्ट ने इस परिवाद पर अपना पक्ष रखने और सुबूत पेश करने के लिए 11 जुलाई का समय दिया है।
वार्डों के सीमांकन पर उठ रहे सवाल, निगम प्रशासन पर लग रहे ये आरोप…